अब RFE या NOID जारी किए बिना भी आवेदन अस्वीकार करने का मिलेगा अधिकार
अब RFE या NOID जारी किए बिना भी आवेदन अस्वीकार करने का मिलेगा अधिकार
खबर खास | नई दिल्ली
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने इमिग्रेशन आवेदनों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत यदि कोई आवेदन अधूरा है या उससे आवेदक की पात्रता स्पष्ट नहीं होती, तो इमिग्रेशन अधिकारी बिना अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे ही आवेदन को सीधे खारिज या अस्वीकार कर सकते हैं।
इस फैसले के साथ USCIS अधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक विवेकाधीन (Discretionary) अधिकार वापस मिल गए हैं, जिन्हें पूर्व की नीति के तहत सीमित कर दिया गया था।
पुरानी व्यवस्था के तहत यदि किसी आवेदक को रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस (RFE) या नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई (NOID) जारी किया जाता था, तो उसे आवश्यक दस्तावेज़ या स्पष्टीकरण जमा करने के लिए आमतौर पर 12 सप्ताह का समय दिया जाता था। वहीं, अमेरिका के बाहर रहने वाले आवेदकों को जवाब देने के लिए अतिरिक्त 14 दिन भी दिए जाते थे।
बुधवार को जारी अपने बयान में USCIS ने कहा कि किसी भी इमिग्रेशन लाभ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह आवेदन दाखिल करते समय ही अपनी पात्रता साबित करे और अंतिम निर्णय आने तक उस पात्रता को बनाए रखे।
एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यदि आवेदन के साथ आवश्यक प्रारंभिक दस्तावेज़ संलग्न नहीं हैं या प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता साबित नहीं होती, तो अधिकारी बिना RFE या NOID जारी किए सीधे आवेदन अस्वीकार कर सकते हैं।
USCIS के अनुसार यह नई गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका असर न केवल नए दाखिल होने वाले आवेदनों पर पड़ेगा, बल्कि पहले से लंबित मामलों (Pending Cases) पर भी होगा।
संशोधित नीति के तहत USCIS अधिकारी:
इमिग्रेशन कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव के बाद आवेदकों के लिए आवेदन दाखिल करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को पूरी तरह संलग्न करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब आवेदन में कमी होने पर उसे बाद में सुधारने का अवसर मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी।
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