आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में हैं बंद, मिलने पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख
आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में हैं बंद, मिलने पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिअद नेता बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें आज, सोमवार को जमानत दे दी। इस बात की जानकारी
पार्टी प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने दी है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में मजीठिया करीब सात महीने से नाभा जेल में बंद हैं। वहीं, मजीठिया से मिलने नाभा जेल पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने पत्रकारों से कहा कि सब गलत है। अंदर की जो बातें होती हैं, वह सारी बताई नहीं जातीं हैं।
वहीं, दूसरी ओर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मजीठिया के खिलाफ पुख्ता सबूत है। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने से कोई बरी नहीं हो जाता।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केस के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए और खासकर इस बात को देखते हुए कि पिटीशनर को 2022 में पहले के एनडीपीएस मामले में बेल दी गई थी, जिसके खिलाफ राज्य की एसएलपी इस कोर्ट ने खारिज कर दी थी, और इसके अलावा पिटीशनर पिछले सात महीनों से कस्टडी में है, और सेक्शन 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट पहले ही फाइल की जा चुकी है, और यह भी कि डीए केस 2007–2017 के चेक पीरियड से जुड़ा है, और पीसी एक्ट के तहत 2025 में एफआईआर दर्ज की गई है, हम बेल देने के पक्ष में हैं। प्रॉसिक्यूशन के लिए यह खुला होगा कि वह ट्रायल कोर्ट पर पिटीशनर को बेल पर रिहा करते समय जरूरत के हिसाब से सख्त शर्तें लगाने के लिए दबाव डालें।
वहीं, डेरा ब्यास प्रमुख ने पत्रकारों से कहा कि मजीठिया उनके दोस्त हैं, वह उनसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वह बहुत अच्छे हैं और खुश हैं। हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे पहूछा कि मजीठिया पर ड्रग्स के आरोप भी हैं, तो उन्होंने कहा कि सब गलत हैं। उन्होंने कहा कि अंदर हुई बातें सभी बताई नहीं जाती। उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वह किसी पर कमेंट करें। मगर रिश्तेदारी अपनी जगह पर है। सरकार जो करे, वह उनकी जगह पर है।
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