अवैध खनन करने वाले प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार को विजिलेंस ने राजस्थान से किया काबू अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को 35 करोड़ रुपये का लगाया चूना खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी मिलीभगत का मुकदमा दर्ज खबर खास, चंडीगढ़
अवैध खनन करने वाले प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार को विजिलेंस ने राजस्थान से किया काबू अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को 35 करोड़ रुपये का लगाया चूना खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी मिलीभगत का मुकदमा दर्ज खबर खास, चंडीगढ़
अवैध खनन करने वाले प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार को विजिलेंस ने राजस्थान से किया काबू
अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को 35 करोड़ रुपये का लगाया चूना
खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी मिलीभगत का मुकदमा दर्ज
खबर खास, चंडीगढ़ :
फिरोजपुर के गांवों में साल 2018-19 में खनन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीगभगत से अवैध खनन करने वाले प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार महावीर सिंह को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में खनन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी साजिश रचने और भ्रष्टाचार करने का केस दर्ज किया गया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए विजिलेंस प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ने शिकायत मिलने पर जांच के बाद फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि जिला फिरोजपुर की तहसील जीरा के अधीन आने वाले गांव टिंडवां, रोशन शाह वाला और बहिक गुज्जरां के 217 कनाल 01 मरला भूमि में उक्त ठेकेदार महावीर सिंह ने खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से भूमि मालिकों को पंजाब सरकार से फर्म को खनन करने का ठेका मिलने का कहकर इन गांवों में अवैध खनन की गई, जिससे सरकार को लगभग 4,05,60,785 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचा और भूमि मालिकों को उनकी बनती रॉयल्टी भी नहीं दी गई।
प्रवक्ता के अनुसार खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त आरोपी ठेकेदार महावीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 91, दिनांक 25.07.2020 को आईपीसी की धारा 379 और माइनिंग एक्ट की धारा 21 के तहत थाना सदर जीरा जिला फिरोजपुर में दर्ज कराया गया और भूमि मालिकों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए।
उन्होंने बताया कि इसी तरह तहसील फिरोजपुर में पड़ते गांव गिल्लांवाला, आंसल, खानके के अहिल और खुशहाल सिंह वाला में स्वीकृत खड्डों के बराबर ही उक्त प्राइमविजन कंपनी के ठेकेदार महावीर सिंह द्वारा 244 कनाल और 446 कनाल 13 मरला भूमि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से जमीनों में से अवैध खनन किया गया, जिससे सरकार को लगभग 31,48,63,994 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचा। उक्त कंपनी द्वारा इन गांवों के भूमि मालिकों को भी बनती रॉयल्टी नहीं दी गई।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि उक्त ठेकेदार महावीर सिंह ने खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से सरकारी खजाने को कुल 35,54,24,779 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।
उन्होंने बताया कि हालांकि खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस दौरान इलाके में हो रही अवैध खनन के संबंध में विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज कराए गए, लेकिन इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राइमविजन कंपनी के उक्त ठेकेदार महावीर सिंह के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि खनन विभाग फिरोजपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इलाके में अवैध खनन होना संभव नहीं है, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो रेंज फिरोजपुर द्वारा उक्त मुकदमा दर्ज किया गया है और इस केस से संबंधित और भी जांच जारी है। आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसको कल स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।
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