हिमाचल प्रदेश में बहु चर्चित चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई ने दिल्ली में मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला न्यू शिमला पुलिस थाने से सीबीआई दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई ने बीएनएस 2023 की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
खबर खास, शिमला/नई दिल्ली :
हिमाचल प्रदेश में बहु चर्चित चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई ने दिल्ली में मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला न्यू शिमला पुलिस थाने से सीबीआई दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई ने बीएनएस 2023 की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगती है। इसमें यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और जो कोई भी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। धारा 3(5) में उन मामलों में लागू होती है। जहां एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाता है। यह प्रावधान बताता है कि ऐसे अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, जैसे कि उन्होंने इसे अकेले किया हो।
गौर रहे कि 19 मार्च को विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर न्यू शिमला थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसकी जांच शिमला की एसआईटी कर रही थी लेकिन मृतक के परिजनों को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद किरण नेगी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका डालकर इस केस की जांच सीबीआई को देने की अपील की।
हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते 23 मई को यह मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में कहा कि इस केस की जांच करने वाली एसआईटी में हिमाचल कैडर के पुलिस ऑफिसर नहीं होंगे। विमल की पत्नी का आरोप था कि उसके पति को प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पावर कॉरपोरेशन के निदेशक देसराज और एमडी हरिकेश मीणा ने उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई की धमकी देकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया था।
मामले की जांच डीएसपी सीबीआई ब्रिजेंद प्रसाद सिंह, इंसपेक्टर प्रदीप कुमार और सब इंसपेक्टर नीलेश सिंह करेंगे।
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