नवंबर 2025 से नई दरें लागू, फरवरी 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ
नवंबर 2025 से नई दरें लागू, फरवरी 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ
ख़बर ख़ास, चंडीगढ़ :
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भत्ता योजनाओं के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी, जबकि बढ़ी हुई राशि का वितरण फरवरी 2026 से शुरू किया जाएगा।
यह बढ़ोतरी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, बौनों को पेंशन, निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2023, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, स्टेज-3 और 4 के कैंसर मरीजों तथा किन्नरों को दी जाने वाली पेंशन पर लागू होगी। सरकार के इस निर्णय से लाखों लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
इसके अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। गैर-स्कूली दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। निराश्रित बच्चों के लिए एक बच्चे पर सहायता 2,100 से बढ़ाकर 2,300 रुपये तथा दो बच्चों के लिए 4,200 से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। हरियाणा में बसे कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए सहायता 1,500 से बढ़ाकर 1,700 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है, जबकि परिवार की अधिकतम सीमा 7,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दी गई है।
एसिड अटैक पीड़ितों के लिए भी सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता श्रेणी में 7,500 से बढ़ाकर 8,000 रुपये, 50 से 60 प्रतिशत में 10,500 से बढ़ाकर 11,200 रुपये और 60 प्रतिशत या उससे अधिक श्रेणी में 13,500 से बढ़ाकर 14,400 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सशक्त करने और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सम्मान व स्थिरता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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