जांच में घी के नमूनों में मिला संदिग्ध वनस्पति स्टेरॉल, मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिन के लिए निलंबित
जांच में घी के नमूनों में मिला संदिग्ध वनस्पति स्टेरॉल, मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिन के लिए निलंबित
घी में मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया है, जबकि दूसरी कंपनी के सभी प्रकार के घी की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
FSSAI के अनुसार, दोनों कंपनियों के प्रतिष्ठानों की जांच और उसके बाद की गई पड़ताल में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आईं। मार्शे रिटेल का खाद्य कारोबार लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। कंपनी को इस अवधि में खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद करने और सामने आई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
मार्शे रिटेल के परिसर की जांच के दौरान प्रतिष्ठान की बनावट, कामकाज की व्यवस्था, साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित कई कमियां मिलीं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जरूरी रिकॉर्ड के रखरखाव में भी खामियां सामने आईं।
वहीं, एसडीपी इंडस्ट्रीज के कई घी उत्पादों की जांच की गई। इनमें श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल ब्रांड के घी भी शामिल हैं। FSSAI के मुताबिक, इन उत्पादों के नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाए गए।
प्रयोगशाला जांच में घी के नमूनों में ए-साइटोस्टेरॉल नामक वनस्पति स्टेरॉल पाया गया। FSSAI के अनुसार, यह तत्व घी में मौजूद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नमूनों में फैटी एसिड की संरचना भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली। जांच के इन निष्कर्षों से घी में बाहरी या वनस्पति वसा की मौजूदगी की आशंका जताई गई है।
प्राधिकरण ने एसडीपी इंडस्ट्रीज को अपने अधिकृत परिसरों में निर्मित, रखे या बेचे जा रहे सभी प्रकार के घी की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। कंपनी को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संबंधित उत्पाद बाजार में न पहुंचें और उपभोक्ताओं को न बेचे जाएं। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।
FSSAI ने इससे एक दिन पहले भी खाद्य कारोबार से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी थी। प्राधिकरण के मुताबिक, हाल के महीनों में भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर 150 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें कई बड़ी खाद्य और पेय कंपनियां भी शामिल हैं।
इसके अलावा FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी 12 नोटिस जारी किए हैं। अमेजन के एक भंडारगृह का लाइसेंस रद्द किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। प्राधिकरण ने कई खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की है।
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