विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में किया संशोधन, 15 साल तक की उम्र में बनवाए गए पासपोर्ट को अब 18 साल की उम्र तक इस्तेमाल किया जा सकेगा
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में किया संशोधन, 15 साल तक की उम्र में बनवाए गए पासपोर्ट को अब 18 साल की उम्र तक इस्तेमाल किया जा सकेगा
खबर खास | नई दिल्ली
बच्चों के पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए 15 साल तक की उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को बढ़ा दिया है। अब बच्चे के लिए जारी किया गया सामान्य 36 पेज का पासपोर्ट 18 साल की उम्र तक या जारी होने की तारीख से पांच साल तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्हें बच्चे की कम उम्र के कारण बार-बार पासपोर्ट बनवाने या दोबारा जारी कराने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसी अधिसूचना के जरिए पासपोर्ट नियम, 1980 में बदलाव किए गए हैं। संशोधन का मुख्य असर 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता पर पड़ेगा।
पुराने नियमों के तहत 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को जारी पासपोर्ट की वैधता पांच साल या बच्चे के 15 साल की उम्र पूरी करने तक, जो भी पहले हो, रहती थी। इसका मतलब था कि यदि किसी बच्चे ने 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाया, तो उसका पासपोर्ट 15 साल की उम्र पूरी होते ही समाप्त हो जाता था।
इस व्यवस्था में बच्चे की उम्र पासपोर्ट की वैधता को काफी प्रभावित करती थी। कम उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चे को अपेक्षाकृत लंबी अवधि मिल जाती थी, लेकिन 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चे को एक साल बाद ही दोबारा पासपोर्ट बनवाने की जरूरत पड़ सकती थी।
संशोधित नियमों के बाद 15 साल या उससे कम उम्र में जारी किए गए बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 18 साल की उम्र तक या पासपोर्ट जारी होने के पांच साल तक, जो भी पहले हो, रहेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में जारी होता है, तो अब वह केवल 15 साल की उम्र तक सीमित नहीं रहेगा। नए नियम के तहत वह पासपोर्ट 18 साल की उम्र तक वैध रह सकता है, क्योंकि पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले ही बच्चा 18 साल का हो जाएगा।
इस बदलाव से बच्चों और उनके अभिभावकों को बार-बार पासपोर्ट के नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। खास तौर पर विदेश यात्रा, पढ़ाई या परिवार के साथ विदेश जाने वाले बच्चों के लिए यह बदलाव व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है।
सरकार ने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पासपोर्ट फीस में मिलने वाली 10 प्रतिशत की रियायत को भी जारी रखा है। आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट के आवेदन पर यह छूट मिलती रहेगी।
हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के दोबारा जारी कराने (री-इश्यू) के मामले में उपलब्ध नहीं होगी। यानी पहली बार नया पासपोर्ट बनवाने वाले पात्र आवेदकों को ही यह रियायत मिलेगी।
संशोधित फीस व्यवस्था में बच्चों के पासपोर्ट के अलावा तत्काल पासपोर्ट, पासपोर्ट का नवीनीकरण, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।
सरकार के इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को उनकी बढ़ती उम्र के अनुरूप करना और कम उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले परिवारों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है।
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