संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत लिया गया फैसला; सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में टेलीकॉम सेवाओं की निगरानी, इंटरसेप्शन और निलंबन की अनुमति
संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत लिया गया फैसला; सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में टेलीकॉम सेवाओं की निगरानी, इंटरसेप्शन और निलंबन की अनुमति
खबर खास | जम्मू
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार सौंप दिए हैं। इन अधिकारों का इस्तेमाल सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों में किया जा सकेगा।
गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत निर्देश दिया है कि उपराज्यपाल राज्य सरकार की ओर से दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 20(2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
इन शक्तियों में दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित या निलंबित करना, सिग्नलों को इंटरसेप्ट करना, संचार माध्यमों को ब्लॉक करना तथा आवश्यक होने पर संदेशों को डिक्रिप्ट करने के आदेश देना शामिल है। यह कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में की जा सकेगी।
आदेश में कहा गया है कि उपराज्यपाल ये अधिकार राष्ट्रपति की निगरानी और नियंत्रण में अगले आदेश तक इस्तेमाल करेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य संवेदनशील परिस्थितियों में प्रशासनिक प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाना है, जहां सुरक्षा कारणों से संचार नेटवर्क को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0