हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, टोहाना (फतेहाबाद) में कार्यरत कमर्शियल सहायक (सीए) देवी लाल पर 5 हजार रूपये तथा तत्कालीन एसडीओ धर्मबीर सिंह पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।