मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी चल एवं अचल संपत्तियों की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को 31 मार्च, 2026 तक अपने स्वामित्व वाली मौजूदा चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण 30 अप्रैल, 2026 तक intraharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन भरना होगा।
वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए पोर्टल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक खुला रहेगा। 30 अप्रैल के बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और इसके पश्चात रिटर्न भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में बीमा पॉलिसियों का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में छूट प्रदान की गई है। साथ ही, चल एवं अचल संपत्तियों की विवरणी की हार्ड कॉपी जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0