बिना नोटिस कार्रवाई पर अदालत ने जताई आपत्ति, अगली सुनवाई तक बाजार में बिकते रहेंगे डाबर के उत्पाद
बिना नोटिस कार्रवाई पर अदालत ने जताई आपत्ति, अगली सुनवाई तक बाजार में बिकते रहेंगे डाबर के उत्पाद
दिल्ली हाईकोर्ट ने एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के 3 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने डाबर को "100% प्योर", "100% नेचुरल", "100% प्योरिटी गारंटीड" और "100% ऑर्गेनिक" जैसे दावों वाले कई खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना इस तरह का आदेश जारी करना उचित नहीं है। अदालत ने माना कि डाबर कई वर्षों से इन्हीं लेबलों के साथ अपने उत्पाद बेच रही है और किसी आपात स्थिति के बिना बिक्री पर तत्काल रोक लगाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
हाईकोर्ट ने डाबर की याचिका पर केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक एफएसएसएआई के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे फिलहाल डाबर अपने संबंधित उत्पादों की बिक्री जारी रख सकेगी।
डाबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत में कहा कि कंपनी को न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का मौका मिला। उन्होंने दलील दी कि उत्पादों की गुणवत्ता या सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है, फिर भी कंपनी को बाजार से उत्पाद हटाने और नई पैकेजिंग करने के लिए कहा गया, जो उचित नहीं है।
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि डाबर को पहले सुधार संबंधी नोटिस दिया जा चुका था। उन्होंने यह भी बताया कि 'रियल फ्रूट जूस' पर "100%" दावे को लेकर एक अन्य मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित है। इसके जवाब में डाबर ने कहा कि पहले जारी नोटिस केवल फ्रूट जूस से संबंधित था, जबकि हालिया आदेश अन्य उत्पादों पर लागू किया गया है।
एफएसएसएआई ने अपने 3 अगस्त के आदेश में डाबर को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था और आदेश का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। इस आदेश के तहत डाबर हनी, डाबर सुंदरबन हनी, हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, काऊ घी, रियल एक्टिव 100% टेंडर कोकोनट वाटर, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क और अन्य कई उत्पादों की बिक्री रोकने को कहा गया था।
फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद डाबर को बड़ी राहत मिली है और अगली सुनवाई तक इन उत्पादों की बिक्री जारी रहेगी।
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