भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा और कुत्तों के हमले की घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने वाले अपने पहले के आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया।