हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिजली विभाग की खामियों के चलते बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को 3 हजार  रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।