हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, उपक्रमों और विश्वविद्यालयों आदि के अधिकारी-कर्मचारी अपना मुख्यालय या स्टेशन राज्य के अंदर कायम करें।