फायरिंग मामले में जिला अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
फायरिंग मामले में जिला अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
खबर खास | पटना
पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को चर्चित शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है और अगली सुनवाई या अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई भी जबरन या कठोर कार्रवाई न करने को कहा है।
खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर ने सोमवार को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के इस्तेमाल समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, खान सर के कोचिंग संस्थान पर कथित हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत जल्द फैसला सुना सकती है।
इससे जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, सोमवार को खान सर के दो सुरक्षा गार्डों दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद मौआर ने न्यायाधीश अनुराग वर्मा की अदालत में पक्ष रखा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा और जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में जल्द आदेश आने की उम्मीद है।
दोनों सुरक्षा गार्डों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके बयानों के आधार पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी (एफआईआर) के अनुसार, गार्डों ने आरोप लगाया है कि खान सर ने उन्हें गोली चलाने का निर्देश दिया था और कथित तौर पर कहा था, “तुम गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा।”
हालांकि, ये आरोप अभी जांच का हिस्सा हैं और मामले की जांच जारी है।
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