राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा, कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ
पटना पुलिस ने वायरल फायरिंग वीडियो की जांच के बाद शिक्षाविद खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और कथित तौर पर भ्रामक जानकारी देने से जुड़े आरोपों के तहत FIR में नाम जोड़ा; मामले की जांच जारी।
छात्रों की भारी भीड़ के कारण पुलिस ने गिरफ्तारी से परहेज किया; एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल
फायरिंग मामले में जिला अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026