छात्रों की भारी भीड़ के कारण पुलिस ने गिरफ्तारी से परहेज किया; एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल
छात्रों की भारी भीड़ के कारण पुलिस ने गिरफ्तारी से परहेज किया; एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल
खबर खास | पटना
प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के लगभग 24 घंटे बाद भी पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। शनिवार दोपहर खान सर पटना सिविल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया। अदालत की कार्यवाही के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना है।
शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक पुलिस की टीमें उनके कोचिंग संस्थान के बाहर तैनात रहीं, जहां बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित थे।
अधिकारियों ने बताया कि संस्थान के बाहर मौजूद भारी भीड़ को देखते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के कारण कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। देर रात छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद न तो खान सर ने आत्मसमर्पण किया और न ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।
इस बीच, शनिवार सुबह उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े छात्रों को संदेश भेजा गया कि खान सर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच कक्षा लेंगे। हालांकि, कक्षा आयोजित नहीं हुई और इसके बजाय वह अदालत में सरेंडर करने पहुंच गए।
पटना पुलिस ने एक बार फिर छात्रों से अपील की कि वे किसी भी कोचिंग संस्थान के प्रभाव में न आएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।
फैसल खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में हत्या के प्रयास तथा हथियारों के लापरवाह प्रदर्शन या उपयोग से जुड़े आरोप शामिल हैं।
पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अलोक आनंद के अनुसार, फायरिंग का आरोप खान सर के दो अंगरक्षकों (बॉडीगार्ड्स) पर है। उनका कहना है कि यदि यह साबित हो जाता है कि बॉडीगार्ड्स ने खान सर के निर्देश पर गोली चलाई थी, तो उन्हें भी बीएनएस की धारा 109 के तहत उकसाने (दुष्प्रेरण) के आरोप में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
यदि संबंधित धाराओं के तहत दोष सिद्ध होता है, तो खान सर को अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं, आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
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