पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशु को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। वहीं, पंजाब विजिलेंस ने उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। वह चार महीने से जेल में थे। जल्दी ही उन्हें रिहा करने को लेकर आदेश जारी होगा। उनके वकील निखिल घई ने यह जानकारी दी।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशु को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। वहीं, पंजाब विजिलेंस ने उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। वह चार महीने से जेल में थे। जल्दी ही उन्हें रिहा करने को लेकर आदेश जारी होगा। उनके वकील निखिल घई ने यह जानकारी दी।
गौर रहे कि आशु को एक अगस्त को ईडी ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह पूछताछ के लिए जालंधर स्थित ईडी दफ्तर गए थे। तब से वह जेल में बंद हैं। इससे पहले ईडी ने पूरे मामले की जांच की थी। राज्य में विभिन्न जगहों पर कई लोगों की 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। वहीं, उनको जमानत मिलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है।
आशू पर वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी। धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य भागों में स्थित अचल संपत्तियां, एफडीआर, सोने के आभूषण, और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।
इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस केस में आशु का नाम भी शामिल किया गया।
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