पूर्व सैनिकों और पूर्व कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित, लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा नहीं होगी
पूर्व सैनिकों और पूर्व कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित, लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा नहीं होगी
खबर खास | पंचकूला
हरियाणा पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की भर्ती की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों के साथ-साथ हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल और हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
चयनित एसपीओ को उनके गृह थाने में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि, रिक्त पद उपलब्ध होने पर तैनाती के समय उनके गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें हरियाणा में कहीं भी अस्थायी रूप से तैनात किया जा सकता है।
नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, की जाएगी। दूरसंचार उपकरण चलाने का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से सशस्त्र बलों की सिग्नल कोर में सेवा दे चुके उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है।
चयनित उम्मीदवारों को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और आवश्यकताओं से परिचित कराने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा।
आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन की तारीख को उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार ने सशस्त्र बलों में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो।
अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
एसपीओ भर्ती के लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि, नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच से गुजरना होगा।
उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन संबंधित जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरणों से कराया जाएगा।
यदि कोई एसपीओ अनुशासनहीनता, कदाचार या असंतोषजनक प्रदर्शन करता है अथवा एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले पद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो उसकी सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक, टेलीकम्युनिकेशन द्वारा सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया जा सकता है और इसके लिए जरूरी नहीं कि पहले से नोटिस दिया जाए।
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