वित्त विभाग की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए संशोधित आदेश, अब अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आश्रितों को मिलेगा लाभ।
वित्त विभाग की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए संशोधित आदेश, अब अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आश्रितों को मिलेगा लाभ।
खबर खास | पंचकूला
हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) योजना के तहत आश्रितों की मासिक आय सीमा में बड़ा बदलाव किया है।
संशोधित नीति के अनुसार, मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए पात्र आश्रितों की मासिक आय सीमा ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई है। इससे अब पहले की तुलना में कहीं अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2007 से लागू आय सीमा में अब बदलाव किया गया है।
सरकार ने कहा कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए यह संशोधन आवश्यक था। नए नियमों के तहत अब ऐसे आश्रित, जिनकी मासिक आय ₹9,000 तक है, वे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की ओर से मेडिकल प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। पहले ₹3,500 की सीमा होने के कारण कई परिवार इस सुविधा से वंचित रह जाते थे।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय वित्त विभाग की सहमति से लिया गया है। वित्त विभाग ने 26 जून 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब संशोधित आदेश औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिए गए हैं।
इस अधिसूचना की प्रतियां सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, महालेखाकार तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और क्रियान्वयन के लिए भेज दी गई हैं।
सरकार का मानना है कि संशोधित नीति से उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके आश्रित पुरानी आय सीमा के कारण मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं ले पा रहे थे। नई व्यवस्था के लागू होने से अधिक परिवार सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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