मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त विधायकों के विरूद्ध अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की कानूनी व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान की है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 50 से भिन्न है।