कनाडा में वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए इन-कंट्री प्रोसेसिंग विंडो 60 से बढ़ाकर 90 दिन की गई; LMIA आवेदन पहले से जमा होने पर मिलेगा अतिरिक्त समय
कनाडा में वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए इन-कंट्री प्रोसेसिंग विंडो 60 से बढ़ाकर 90 दिन की गई; LMIA आवेदन पहले से जमा होने पर मिलेगा अतिरिक्त समय
खबर खास | ओटावा
कनाडा सरकार ने देश के अंदर वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए प्रोसेसिंग विंडो को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। इस बदलाव से उन पंजाबी कामगारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने वाली है और उनके नियोक्ता ने उनके लिए श्रम बाजार प्रभाव आकलन (एलएमआईए) आवेदन पहले ही जमा कर दिया है।
कॉनकरेंट प्रोसेसिंग सिस्टम के तहत अब पात्र कामगारों को वर्क परमिट एक्सटेंशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त 30 दिन मिल सकते हैं। यह बदलाव खास तौर पर कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्थायी वर्क परमिट पर काम कर रहे पंजाबी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कई पंजाबी युवा अपने मौजूदा नियोक्ताओं के साथ काम जारी रखना चाहते हैं और साथ ही स्थायी निवास (पीआर) हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में वर्क परमिट की समय-सीमा और LMIA प्रक्रिया के बीच होने वाली देरी उनके लिए चिंता का कारण बनती रही है।
LMIA प्रक्रिया में देरी के कारण कई कामगारों को इस बात की अनिश्चितता रहती है कि कहीं उनका मौजूदा वर्क परमिट प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही समाप्त न हो जाए। अतिरिक्त 30 दिनों की यह सुविधा उन्हें रोजगार, आवास और आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दे सकती है, साथ ही वे अपने भविष्य की इमिग्रेशन योजना पर भी काम कर सकेंगे।
हालांकि, कामगारों के लिए यह समझना जरूरी है कि 90 दिनों की अवधि को नया वर्क परमिट नहीं माना जाना चाहिए। पात्रता के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नियोक्ता ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर LMIA आवेदन जमा किया हो।
सिर्फ मौजूदा वर्क परमिट की समाप्ति के करीब पहुंचने के बाद LMIA आवेदन जमा कर देना अपने आप में 90 दिनों की प्रोसेसिंग विंडो के लिए पात्रता की गारंटी नहीं देता। इसलिए कामगारों को अपने नियोक्ता और संबंधित इमिग्रेशन प्रक्रिया की समय-सीमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
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