हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता के आधार पर एकमुश्त शुल्क की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेजों पर 35 हजार रुपये प्रति कोल्ड स्टोरेज की दर से एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया जाएगा।