हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है।
हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा नई लिफ्ट का पंजीकरण 30 दिन के अन्दर जबकि लिफ्ट का नवीनीकरण 15 दिन के अन्दर किया जाएगा।
इन दोनों सेवाओं के लिए कार्यकारी अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए मुख्य बिजली निरीक्षक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि ऊर्जा विभाग के सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0