सीबीआई की कार्रवाई पर रोक की मांग, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर तक सूचीबद्ध की
सीबीआई की कार्रवाई पर रोक की मांग, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर तक सूचीबद्ध की
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर घुम्मण ने अपने खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। घुम्मण ने दलील दी है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। उन्होंने जांच की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की है।
यह मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया, जहां पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले में किसी भी तरह की जबरदस्ती या जल्दबाजी में कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की।
हालांकि, न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि जब तक दूसरे न्यायाधीश को फाइल देखने का अवसर नहीं मिला है, तब तक अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। सुनवाई के बाद मामले को 8 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस पहले के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को दो महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
घुम्मण ने अपनी याचिका के माध्यम से सीबीआई की कार्रवाई को चुनौती दी है और आगे की कार्यवाही से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि एजेंसी को उनके खिलाफ आगे बढ़ने से पहले राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।
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