हाजिरी लगाने के बाद ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती के साथ विभागीय कार्रवाई के निर्देश
हाजिरी लगाने के बाद ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती के साथ विभागीय कार्रवाई के निर्देश
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों की हाजिरी और ड्यूटी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल हाजिरी दर्ज कराना पर्याप्त नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी हाजिरी लगाने के बाद कार्यालय से गायब रहता है या निर्धारित काम किए बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो उसके खिलाफ ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी विभागों को कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी हाजिरी लगाने के बाद बिना पूर्व अनुमति के कार्यस्थल छोड़ देता है या अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता, तो उसकी अनुपस्थिति को अनधिकृत गैरहाजिरी माना जाए।
सरकार ने कहा है कि बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों को उस अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा, जिस दौरान उन्होंने कोई काम नहीं किया। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल हाजिरी रजिस्टर या बायोमेट्रिक उपस्थिति वास्तविक ड्यूटी निभाने का विकल्प नहीं हो सकती।
विभागों को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित सेवा नियमों के तहत आवश्यक विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक, उसे ऐसी शिकायतें और रिपोर्ट मिली हैं, जिनमें कर्मचारियों द्वारा हाजिरी लगाने के बाद कार्यालय समय के दौरान अनुपस्थित रहने की बात सामने आई है। इससे सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों में पहुंचने वाले आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (DA/DR) और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 सितंबर को सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश का भी आयोजन किया था। सरकार ने साफ किया है कि बिना उचित अनुमति के प्रदर्शन में शामिल होने या ड्यूटी से अनुपस्थित रहने को नियमित उपस्थिति नहीं माना जाएगा।
पंजाब सरकार ने इससे पहले 27 अगस्त को हुए कर्मचारी प्रदर्शनों के बाद भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। अब एक बार फिर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नीति को दोहराते हुए सरकार ने कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और सरकारी सेवाओं को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया है।
सरकार के इस फैसले से साफ है कि बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
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