स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 19 जून शाम तक चुनाव ड्यूटी संबंधी जानकारी सत्यापित करने के निर्देश दिए; कहा- एसआईआर-2026 प्रक्रिया के दौरान बीएलओ, सेक्टर सुपरवाइजर या चुनावी कार्यों में लगे किसी भी कर्मचारी का तबादला चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता।
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग (माध्यमिक) ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की चल रही सामान्य तबादला प्रक्रिया के बीच नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 के दौरान चुनाव संबंधी ड्यूटी निभा रहे कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा।
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चुनाव कार्य में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) या सेक्टर सुपरवाइजर के रूप में तैनात शिक्षक, कंप्यूटर फैकल्टी सदस्य और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का तबादला भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
यह निर्देश पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी उन आदेशों के बाद जारी किया गया है, जो वर्तमान में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित हैं।
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्राचार्यों और ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसरों (डीडीओ) को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी संबंधी जानकारी का सत्यापन कर उसे 19 जून 2026 को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस बीच, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) पंजाब ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के इस निर्देश का कड़ा विरोध किया है। संगठन ने एसआईआर-2026 के दौरान चुनावी ड्यूटी निभा रहे शिक्षकों, कंप्यूटर फैकल्टी और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाने के फैसले पर आपत्ति जताई है।
विभाग ने दोहराया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का एसआईआर अवधि के दौरान चुनाव आयोग की स्पष्ट अनुमति के बिना तबादला नहीं किया जा सकता। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
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