स्वास्थ्य विभाग की 23 जिलों में छापेमारी; दूध और डेयरी उत्पादों के 437 नमूनों में से 218 तय मानकों पर खरे नहीं उतरे, 51 नमूने असुरक्षित और मिलावटी पाए गए
स्वास्थ्य विभाग की 23 जिलों में छापेमारी; दूध और डेयरी उत्पादों के 437 नमूनों में से 218 तय मानकों पर खरे नहीं उतरे, 51 नमूने असुरक्षित और मिलावटी पाए गए
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे राज्य में कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की टीमों ने सभी 23 जिलों में छापेमारी और जांच अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई की दुकानों, डेयरियों, खाद्य पदार्थ बनाने वाली इकाइयों, रेस्तरां और थोक बाजारों का निरीक्षण किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और प्रमुख सचिव कुमार राहुल के निर्देशों पर विशेष टीमों का गठन कर यह अभियान चलाया जा रहा है।
मिलावट के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक महीने में 11 टन से अधिक संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त
पिछले एक महीने के दौरान विभागीय अधिकारियों ने 11 टन से अधिक संदिग्ध और असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। इनमें देसी घी, पनीर, खोया, मिठाइयां, खाने का तेल और वनस्पति घी शामिल हैं।
इसके अलावा करीब 5 टन मिलावटी दूध से बने उत्पादों और मिठाइयों को नष्ट किया गया। जांच में इन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था।
1,950 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे
खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान के दौरान कुल 1,950 खाद्य नमूने एकत्र किए। दूध और डेयरी उत्पादों की विशेष जांच के तहत लिए गए 437 नमूनों में से 218 निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें से 51 नमूनों को असुरक्षित और मिलावटी घोषित किया गया।
विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
खरड़ की प्रयोगशाला में होगी संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच
पंजाब खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त कंवल प्रीत बराड़ ने बताया कि अधिकारियों को निरीक्षण अभियान और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच खरड़ स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में सुनिश्चित की जाएगी।
मिठाई विक्रेताओं और खाद्य कारोबारियों को निर्देश
आयुक्त ने खाद्य पदार्थ बनाने वाली इकाइयों और मिठाई की दुकानों के संचालकों से स्वच्छता तथा गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की। उन्होंने उपभोक्ताओं को भी सलाह दी कि वे खाद्य पदार्थ केवल पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त दुकानों तथा प्रतिष्ठानों से ही खरीदें।
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