पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मतदान में केवल चार दिन शेष हैं और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।