2021 के बिल्डिंग नियम और 2018 के बायलॉज़ फिर से लागू; रियल एस्टेट सेक्टर अब पुराने ढांचे के तहत काम करेगा
2021 के बिल्डिंग नियम और 2018 के बायलॉज़ फिर से लागू; रियल एस्टेट सेक्टर अब पुराने ढांचे के तहत काम करेगा
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इस संबंध में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए राज्य में पहले के बिल्डिंग नियमों को फिर से लागू कर दिया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 से लागू किए गए यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स अब प्रभावी नहीं रहेंगे। सरकार ने यह फैसला विभिन्न कानूनों के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया है, जिनमें पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 180 और 43, पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 की धारा 240, पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 262 और पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 की धारा 73 शामिल हैं।
पुराने बिल्डिंग नियम बहाल
2025 के नियमों को वापस लेने के साथ ही पहले निरस्त किए गए सभी नियम और बायलॉज़ फिर से बहाल कर दिए गए हैं। पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स, 2021 और पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज़, 2018 अब दोबारा लागू होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों को ऐसे माना जाएगा जैसे 2025 का ढांचा कभी लागू ही नहीं हुआ था।
समस्याओं के समाधान का प्रावधान
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यदि लागू करने के दौरान किसी तरह की व्यावहारिक समस्या आती है, तो सरकार उसे दूर करने के लिए आगे आदेश जारी करने का अधिकार रखेगी। यह आदेश PUDA, GMADA और GLADA सहित सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
यह फैसला रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब डेवलपर्स और अन्य हितधारकों को फिर से पुराने नियमों के तहत काम करना होगा।
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