15 अक्टूबर से व्यापारियों के लिए नई व्यवस्था लागू, व्यक्तिगत UPI भुगतान रहेगा पूरी तरह शुल्कमुक्त
15 अक्टूबर से व्यापारियों के लिए नई व्यवस्था लागू, व्यक्तिगत UPI भुगतान रहेगा पूरी तरह शुल्कमुक्त
यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए 15 अक्टूबर से नई शुल्क व्यवस्था लागू होने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से अधिक का यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों से 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लिया जाएगा। वहीं, ₹2,000 तक के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है।
दो व्यक्तियों के बीच होने वाले P2P यानी व्यक्ति-से-व्यक्ति यूपीआई भुगतान पर किसी भी राशि के लिए MDR नहीं लगेगा। व्यक्तिगत यूपीआई लेनदेन के लिए न तो कोई मासिक कोटा निर्धारित किया गया है और न ही मुफ्त लेनदेन की संख्या पर कोई सीमा होगी।
म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों तथा शेयर ब्रोकर और डीलर के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR लागू होगा। इस श्रेणी में भी अधिकतम शुल्क ₹300 निर्धारित किया गया है। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि कच्चे माल जैसे आवश्यक एवं कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर ₹5 का समान शुल्क लिया जाएगा।
सरकारी बिलों, जैसे बिजली, पानी और पाइप वाली गैस के भुगतान के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज की फीस जैसे शैक्षणिक भुगतानों पर भी यही समान शुल्क व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि व्यापारी इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डालें। वहीं, यूपीआई ऐप प्रदाताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म शुल्क या किसी तरह का छिपा हुआ शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी।
सरकार के अनुसार, नई शुल्क व्यवस्था से लगभग चार प्रतिशत व्यापारी लेनदेन ही प्रभावित होंगे। वहीं, यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को शून्य MDR का लाभ मिलता रहेगा।
यदि कोई व्यापारी लगातार तीन महीने तक हर महीने ₹1 लाख से अधिक का यूपीआई लेनदेन करता है, तो उसे सामान्य P2M यानी पर्सन-टू-मर्चेंट श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। इस तरह नई व्यवस्था का मुख्य असर बड़े व्यापारिक लेनदेन पर पड़ेगा, जबकि व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान और छोटे व्यापारियों के लिए शुल्कमुक्त व्यवस्था जारी रहेगी।
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