हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसद करने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसद करने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसद करने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
ज्ञात होगा कि गत 5 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिपरिषद ने अग्निवीरों के संबंध में कई निर्णय लिए थे। इनमें पुलिस विभाग में कांस्टेबल, खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजेंटल-आरक्षण देना शामिल है।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए पत्र लिखा था। इसी के अनुरूप हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा राज्य से वर्ष 2022-23 में कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन किया गया, वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 और वर्ष 2024-25 में 2,108 अग्निवीरों का चयन किया गया। अग्निवीरों के पहले बैच को 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त किया जाना है। अग्निवीरों के संबंध में 5 अगस्त, 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों में ग्रुप बी पदों पर भर्ती में 1 प्रतिशत होरिजेंटल-आरक्षण और ग्रुप सी पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजेंटल-आरक्षण का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, ग्रुप बी और सी के सरकारी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है।
हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में छूट 5 वर्ष तक होगी। अग्निवीरों को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में बैठने से भी छूट दी जाएगी। यह छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा जारी किए गए ऐसे पदों के लिए विज्ञापनों के जवाब में आवेदन के समय लागू होगी।
स्वरोजगार और उद्यमिता से संबंधित अन्य लाभों में अग्निवीरों को रोजगार देने वाले किसी भी उद्योग को प्रति व्यक्ति 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी शामिल है, बशर्ते अग्निवीर को 30,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन मिलता हो। अतिरिक्त लाभों में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने में प्राथमिकता, एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित होने के इच्छुक अग्निवीरों के लिए तैनाती में वरीयता और अपना खुद का व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।
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November 09, 2024
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