यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के अंतर्गत की गई है।
यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के अंतर्गत की गई है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक्सईन के पद पर कार्यरत सूर्या कांत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एक्सईन के पास पीएचईडी नंबर-1, भिवानी का अतिरिक्त प्रभार भी था।
यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के अंतर्गत की गई है। अधिकारी के विरुद्ध कुल 6 चार्जशीट जारी हुई थी, जिनमें से 3 चार्जशीट के तहत लगे आरोप सही पाए गए है। ऐसे में हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम-7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
चार्जशीट में कहा गया है कि अधिकारी सूर्या कांत ने ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता बरती है। इसके अलावा प्रशासनिक अनियमितताएं, जनता की शिकायतों की अनदेखी करना, सीएम विंडो एवं जनसंवाद से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही तथा विभिन्न परियोजनाओं के समुचित सुपरविजन में कमीं शामिल है।
इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 26 जनवरी 2026 को, जब लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा भिवानी दौरे पर थे और आम जनता की शिकायतें सुनी जानी थीं, उस दौरान संबंधित अधिकारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। भिवानी में पब्लिक हेल्थ से संबंधित जन शिकायतों को गंभीरता से न लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
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