इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत राज्य परिवहन विभाग द्वारा आजअधिसूचना जारी कर दी गई है।
इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत राज्य परिवहन विभाग द्वारा आजअधिसूचना जारी कर दी गई है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत राज्य परिवहन विभाग द्वारा आजअधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश में लगभग 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त एवं रियायती यात्रा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007 में 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के दिव्यांगजनों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा दी जाए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ एवं समयबद्ध परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 उप-डिपो के माध्यम से लगभग 4108 बसों का संचालन करता है, जो प्रतिदिन करीब 11.38 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 6.03 लाख यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान करती हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन न केवल यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।
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