इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत राज्य परिवहन विभाग द्वारा आजअधिसूचना जारी कर दी गई है।