हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निकायों में लेखा प्रणाली प्रबंधन में ब्रिटिश काल से चली आ रही मौजूदा नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 को निरस्त करने तथा राज्य की सभी निकायों में में कार्यान्वयन के लिए हरियाणा नगर पालिका लेखा संहिता, 2025 (भाग-I और II) की अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य हरियाणा में नगर निकायों की लेखा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
साथ ही नई नगरपालिका लेखा संहिता 2025 को किया अधिसूचित
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निकायों में लेखा प्रणाली प्रबंधन में ब्रिटिश काल से चली आ रही मौजूदा नगरपालिका लेखा संहिता, 1930 को निरस्त करने तथा राज्य की सभी निकायों में में कार्यान्वयन के लिए हरियाणा नगर पालिका लेखा संहिता, 2025 (भाग-I और II) की अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य हरियाणा में नगर निकायों की लेखा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। सदियों पुरानी नगरपालिका लेखा संहिता, 1930, रूपान्तरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ थी। इसके अतिरिक्त, तकनीकी प्रगति के कारण भी नगरपालिका खाता कोड के प्रावधान अप्रचलित और अनावश्यक हो गए थे।
नगरपालिका खाता संहिता, 1930, जो लगभग एक सदी से प्रभावी है, में सटीक और पारदर्शी नगरपालिका खातों को बनाए रखने में कई खामियां थी । इसके विपरीत, नए अनुमोदित हरियाणा नगरपालिका खाता संहिता, 2025 एक उपार्जन-आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं का आधुनिकीकरण और मानकीकरण करना है।
मंत्रिमंडल ने नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को दी स्वीकृति
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नई गौशाला के लिए भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
गौरतलब होगा कि वर्ष 2019 में पंजीकृत गौशाला, ट्रस्ट सोसायटी के पक्ष में निष्पादित भूमि की खरीद या दान की गई जमीन पर स्टाम्प डयूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया था।
गौसेवा आयोग, पंचकूला के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त, 2024 को पंजीकृत गौशाला की जमीन के लिए स्टाम्प डयूटी को माफ करने की घोषणा की थी, जिसे आज मंत्रिमण्डल की बैठक में मंजूरी दी गई।
अब गौ-सेवा के हित में नई गौशाला के लिए पंजीकृत गौशाला, ट्रस्ट सोसायटी के पक्ष में निष्पादित भूमि की खरीद या दान के दस्तावेज पर अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 23 (ए) और 33 के तहत प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी निम्नलिखित शर्तों के साथ माफ कर दी जाएगी अर्थात पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेगा। पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट अपना काम ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार करेंगे, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग या पशुपालन विभाग, हरियाणा द्वारा लगाए जा सकते हैं।
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