कहा, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में बड़ा कदम- वेतन बढ़ोतरी से मिलेगा सीधा लाभ
कहा, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में बड़ा कदम- वेतन बढ़ोतरी से मिलेगा सीधा लाभ
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज राज्य सरकार ने श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेजेज) की दरों में वृद्धि करके एक तोहफा दिया हैं और यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आज मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।
विज ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय के अंतर्गत चार नई श्रम संहिताएँ-(वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020) के लागू होने के उपरांत अपने राज्य में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरों में भारी वृद्धि की है।
न्यूनतम वेतन दरों में लगभग 35 प्रतिशत तक हुई वृद्धि
उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से राज्य के लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब अकुशल (अनस्किल्ड) श्रमिक का वेतन 11274.60 रुपये से बढ़कर 15220 रुपये होगा, जिसके तहत लगभग 3945.40 रुपये की बढ़ोतरी होगी और यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार, अर्द्ध-कुशल (सेमी-स्किल्ड) श्रमिकों का वेतन 12430.18 रुपये से बढ़कर 16780.74 रुपये होगा, जिसके अंतर्गत इस श्रेणी के श्रमिकों का 4350.56 रुपये वेतन बढ़ेगा और यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत होगी।
विज ने बताया कि कुशल (स्किल्ड) श्रमिकों का वेतन 13704.31 रुपये से बढ़कर 18500.81 रुपये होगा, जिसके तहत इस श्रेणी के श्रमिकों का वेतन 4796.50 रुपये बढ़ेगा और यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत होगी। इस तरह, उच्च कुशल (हाई-स्किल्ड) श्रमिकों का वेतन 14389.52 रुपये से बढ़कर 19425.85 रुपये होगा, जिसके तहत इस श्रेणी के श्रमिकों का 5036.33 रुपये वेतन बढ़ेगा और यह बढ़ोतरी भी लगभग 35 प्रतिशत होगी।
विज ने बताया कि चार नई श्रम संहिताएँ-वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020- को 21 नवंबर 2025 से लागू किया गया और इन संहिताओं के लागू होने से देश के 29 पुराने और बिखरे हुए श्रम कानूनों का सरलीकरण और तर्कसंगत एकीकरण किया गया है।
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