प्रवीण शर्मा और उमेश शर्मा 17 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद रिहा; मामला 2025 में बंद स्टोन क्रशर यूनिट पर हुई रेड से जुड़ा
प्रवीण शर्मा और उमेश शर्मा 17 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद रिहा; मामला 2025 में बंद स्टोन क्रशर यूनिट पर हुई रेड से जुड़ा
खबर खास | हमीरपुर
हमीरपुर की एक सेशन कोर्ट ने शनिवार को अवैध खनन से जुड़े एक मामले में हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा के भाई प्रवीण शर्मा और चाचा उमेश शर्मा को नियमित जमानत दे दी।
दोनों आरोपी 15 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले एसीजेएम कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया था। 17 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें सेशन जज की अदालत से जमानत मिल गई।
यह मामला 13 अगस्त 2025 का है, जब पुलिस ने सुजानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुंघ खड्ड इलाके में एक बंद पड़े स्टोन क्रशर यूनिट पर छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान मौके से पत्थर, बजरी और मशीनरी बरामद किए जाने का दावा किया गया था।
पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें प्रवीण शर्मा, उमेश शर्मा और दो कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों को 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
हालांकि, प्रवीण और उमेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं और उन्हें 16 अप्रैल तक अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए थे। दोनों ने 15 अप्रैल को सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें पहले पुलिस रिमांड और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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