2018 के मामले में डगडोली निवासी दोषी करार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
2018 के मामले में डगडोली निवासी दोषी करार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
खबर खास | चर्खी दादरी
चर्खी दादरी की जिला एवं सत्र अदालत ने लगभग आठ साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए डगडोली गांव निवासी ओम प्रकाश को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में आरोपी के खिलाफ बाढड़ा थाना में हत्या के प्रयास, मारपीट और आपराधिक धमकी जैसी धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह और सबूत पेश किए, जिनके आधार पर आरोप साबित हुए।
सेशन जज डॉ. गगनदीप कौर सिंह ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 307 के तहत 10 साल कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना, धारा 323 के तहत 6 महीने की सजा और ₹1,000 जुर्माना, तथा धारा 506 के तहत 3 साल की सजा और ₹5,000 जुर्माना सुनाया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ (समवर्ती रूप से) चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर भिवानी जिला जेल भेज दिया गया।
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