यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत की गई है। यह कार्रवाई स्पष्ट और कठोर संदेश है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है।