मजीठा थाने से सहयोगी को जबरन छुड़ाने के आरोप में दर्ज मामले में अमृतसर अदालत का निर्देश; पत्नी ने सरकारी कार्रवाई को बताया “ड्रामा”
मजीठा थाने से सहयोगी को जबरन छुड़ाने के आरोप में दर्ज मामले में अमृतसर अदालत का निर्देश; पत्नी ने सरकारी कार्रवाई को बताया “ड्रामा”
खबर खास | अमृतसर
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक सहयोगी को मजीठा पुलिस थाने से जबरन छुड़वाया, जिसके संबंध में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
ताजा घटनाक्रम में अमृतसर जिला अदालत ने ग्रामीण पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 24 घंटे के भीतर मजीठिया के वकीलों को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए, ताकि वे कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकें और अपना पक्ष तैयार कर सकें।
इससे पहले मजीठिया की कानूनी टीम ने अदालत का रुख किया था। उनका आरोप था कि मजीठा थाने के एसएचओ ने उन्हें एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में अधिवक्ता अमनबीर सिंह सियाली, एडवोकेट बाठ और प्रदीप सैनी द्वारा अमृतसर अदालत में याचिका दायर की गई थी।
वहीं, मजीठिया की पत्नी और विधायक गनीव कौर मजीठिया ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना केवल “ड्रामा” है। उन्होंने कहा कि मजीठिया पहले से ही एक अन्य मामले में अपना पासपोर्ट जमा कर चुके हैं, ऐसे में उनके विदेश भागने या यात्रा करने की कोई संभावना नहीं है।
मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जबकि मजीठिया की ओर से आगे की कानूनी रणनीति तैयार की जा रही है।
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