इस संबंध में मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
इस संबंध में मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने अपनी योग्यता (मेरिट) के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मौजूदा निर्देशों में संशोधन किया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर सबसे पहले फीडर पद पर कार्यरत पात्र अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि रिक्त पदों के माध्यम से प्रतिनिधित्व में आई कमी (शॉर्टफॉल) को पूरा नहीं कर लिया जाता।
वहीं, जिन विभागों या कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ही 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां फीडर पद पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति लागू सेवा नियमों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमोशनल कैडर में 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गणना करते समय उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो ‘वरिष्ठता-सह-योग्यता’ (सीनियरटी-कम-मेरिट) के आधार पर पदोन्नत हुए हैं, चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया हो या वे अपनी मेरिट के आधार पर पदोन्नत हुए हों।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए: डॉ. रवजोत सिंह
November 13, 2024
Comments 0