मॉड्यूल में शामिल दो अन्य आरोपियों की पहचान हुई; गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी: एसएसपी अमृतसर ग्रामीण कंवलप्रीत चहल
मॉड्यूल में शामिल दो अन्य आरोपियों की पहचान हुई; गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी: एसएसपी अमृतसर ग्रामीण कंवलप्रीत चहल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने सीमा पार से नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दो व्यक्तियों को 15 पिस्तौल और 5 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक सिंह, निवासी रोड़ांवाला खुर्द और शुभप्रीत सिंह उर्फ शुभ, निवासी वेरका-मजीठा बाईपास, अमृतसर के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उक्त आरोपी कथित तौर पर विदेश स्थित हैंडलरों के संपर्क में थे और अपने हैंडलरों के निर्देशों के अनुसार अवैध हथियारों तथा नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त कर आगे सप्लाई कर रहे थे।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने तथा अवैध हथियारों और नशा तस्करी के व्यापक नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है।
कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि थाना घरिंडा की टीमों को पुख्ता सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति, जो अवैध पिस्तौल और हेरोइन की तस्करी करते हैं, अटारी क्षेत्र में घूम रहे हैं।
इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने अटारी-झबाल रोड पर स्थित धुसी बांध टी-प्वाइंट पर नाका लगाया और एक्टिवा स्कूटर पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोक लिया। आईजीपी ने बताया कि एक्टिवा चला रहे शुभप्रीत सिंह और पीछे बैठे दीपक सिंह की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 15 पिस्तौल और 5 किलो हेरोइन की खेप बरामद हुई।
सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण कंवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस मॉड्यूल में शामिल दो अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है।
इस संबंध में थाना घरिंडा, अमृतसर ग्रामीण में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं 21, 25 और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(8) के तहत एफ.आई.आर. नंबर 388, दिनांक 06.09.2026 दर्ज की गई है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0