प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में अशोक कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) एवं 3(5) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इ