निचली अदालत में मसजिद गिराने के दिए थे आदेश, यचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को होगा फैसला
निचली अदालत में मसजिद गिराने के दिए थे आदेश, यचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को होगा फैसला
खबर खास, शिमला :
शिमला की संजौली मसजिद का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसमें मसजिद को पूरी तरह से अवैध बताते हुए ढांचा गिराने के आदेश दिए थे। अब इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को फैसला होगा।
गौर रहे कि बीती 30 अक्तूबर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के तीन मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मसजिद को अवैध बताया और पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के निर्देश दिए। इस बीच कोर्ट द्वारा अवैध करार मस्जिद का बिजली-पानी काटने की मांग को लेकर संजौली में हिंदू संगठनों का अनशन आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया है।
गौर रहे कि दो गुटों की लड़ाई के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। बीते साल 31 अगस्त को शिमला के मैहली में 2 गुटों में लड़ाई हो गई। इसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। कहा जा रहा था कि मारपीट करने वाले एक समुदाय के लोग संजौली मस्जिद में छिप गए। इससे गुस्साए लोगों ने 1 सितंबर को मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद शिमला के अन्य स्थानों पर भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। शिमला के बाद प्रदेश के अलग- अलग क्षेत्रों में भी लोग सड़कों पर उतरे।
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