प्रॉसिक्यूशन मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, अगली सुनवाई में तय हो सकते हैं आरोप
प्रॉसिक्यूशन मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, अगली सुनवाई में तय हो सकते हैं आरोप
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब पुलिस के सस्पेंड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। चंडीगढ़ स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी (प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने अभियोजन मंजूरी को वैध ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है, जिससे अब भुल्लर के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। याचिका खारिज होने के बाद मामला अगले चरण में पहुंच गया है, जहां आगामी सुनवाई के दौरान आरोप तय (चार्ज फ्रेम) किए जा सकते हैं। इसके बाद मामले में नियमित ट्रायल शुरू होगा।
यह फैसला भुल्लर के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी उन्हें उच्च न्यायालयों से राहत नहीं मिल सकी थी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर चुके हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान भुल्लर ने अभियोजन मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी कानूनी रूप से उचित नहीं है। हालांकि, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।
वहीं, दूसरी ओर अदालत ने इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया था, जिसमें एजेंसी ने मामले की रोजाना सुनवाई (डेली हियरिंग) कराने का अनुरोध किया था। ऐसे में अब केस की सुनवाई सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी।
यह मामला अक्टूबर 2025 का है, जब सीबीआई ने भुल्लर को कथित तौर पर 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने उनके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था।
तलाशी के दौरान अधिकारियों को बड़ी मात्रा में नकदी और कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले थे। जांच एजेंसी का दावा है कि इन बरामदगियों से मामले को और मजबूती मिली।
अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा अभियोजन मंजूरी को बरकरार रखने के बाद सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। अगली सुनवाई में आरोप तय किए जाने के बाद ट्रायल की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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