13 सितंबर तक मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां स्वीकार होंगी; ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा
13 सितंबर तक मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां स्वीकार होंगी; ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की निगरानी में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान चल रहा है।
वे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पात्र नागरिक नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
आयोग ने मसौदा मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए भी 13 सितंबर तक का समय दिया है। नागरिक मतदाता सूची में नाम या पते से जुड़ी किसी गलती की सूचना दे सकते हैं, सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं या किसी अपात्र अथवा फर्जी मतदाता का नाम सूची में शामिल होने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावे और आपत्तियां निर्धारित कार्यालयों में ऑफलाइन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जा सकती हैं।
निर्वाचन आयोग ने उन नागरिकों के लिए भी अलग-अलग प्रपत्र उपलब्ध कराए हैं, जिनका नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है या जिन्हें अपने मतदाता विवरण में किसी तरह का सुधार करवाना है। यह पुनरीक्षण अभियान पंजाब की सभी विधानसभा सीटों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण, एनआरआई मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने तथा पते या अन्य मतदाता विवरण में सुधार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि नागरिक अपने मतदाता रिकॉर्ड को आसानी से अपडेट कर सकें।
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