अमृतसर के चारदीवारी वाले शहर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में लागू होगा प्रतिबंध, दिसंबर 2025 में जारी आदेश अब राजपत्र में प्रकाशित
अमृतसर के चारदीवारी वाले शहर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में लागू होगा प्रतिबंध, दिसंबर 2025 में जारी आदेश अब राजपत्र में प्रकाशित
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने राज्य के तीन धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना अपने असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। यह अधिसूचना 9 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई है, जबकि इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास विभाग की ओर से 23 दिसंबर 2025 को जारी किया गया आदेश शामिल है।
इस रोक को अमृतसर के चारदीवारी वाले शहर के क्षेत्र, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो यानी श्री दमदमा साहिब में लागू किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने बताया कि यह आदेश गृह विभाग की ओर से 15 दिसंबर 2025 को जारी की गई अधिसूचना के अनुपालन में जारी किया गया था। अमृतसर में यह रोक चारदीवारी वाले शहर के क्षेत्र तक सीमित रहेगी, जबकि श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में यह संबंधित नगर सीमाओं के भीतर लागू होगी।
राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के धार्मिक महत्व को देखते हुए इन्हें पवित्र शहर घोषित किया था। इन स्थानों पर सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनमें श्री हरमंदिर साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य इन पवित्र स्थानों की धार्मिक गरिमा और पवित्र स्वरूप को बनाए रखना है।
वर्तमान राजपत्र अधिसूचना में विशेष रूप से मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी व्यापक प्रतिबंध के लिए सरकार को अलग से आदेश जारी करना होगा। मौजूदा अधिसूचना में ऐसे किसी अन्य प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है।
इस तरह पंजाब सरकार की ओर से जारी मौजूदा आदेश का दायरा फिलहाल इन तीन पवित्र शहरों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल तक ही सीमित है।
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