2025 में 64 और जनवरी से जुलाई 2026 तक 73 बाल विवाह रोके गए; सभी 23 जिलों में 2,076 बाल विवाह निषेध अधिकारी तैनात, डॉ. बलजीत कौर ने लोगों से अभियान में सहयोग की अपील की
2025 में 64 और जनवरी से जुलाई 2026 तक 73 बाल विवाह रोके गए; सभी 23 जिलों में 2,076 बाल विवाह निषेध अधिकारी तैनात, डॉ. बलजीत कौर ने लोगों से अभियान में सहयोग की अपील की
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब में बाल विवाह रोकने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई के तहत वर्ष 2025 और जनवरी से जुलाई 2026 के बीच कुल 137 बाल विवाह रुकवाए गए। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बच्चों को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, वर्ष 2025 में 64 बाल विवाह रोके गए, जबकि जनवरी से जुलाई 2026 के दौरान 73 मामलों में समय रहते हस्तक्षेप कर बाल विवाह होने से बचाए गए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें शिक्षा तथा विकास के अवसरों से वंचित होने से बचाना है।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने राज्यभर में 2,076 बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनमें सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य शामिल हैं। ये अधिकारी गांवों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने, संदिग्ध मामलों की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर समय पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं।
मंत्री ने बताया कि 10 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य के सभी 23 जिलों में जिला स्तरीय बाल विवाह निषेध इकाइयां भी गठित की गई हैं। इन इकाइयों का उद्देश्य संदिग्ध मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना, प्रभावित बच्चों को बचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय मजबूत किया जा रहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर असर डालता है। इसे रोकना केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने माता-पिता, शिक्षकों, पंचायती राज संस्थाओं, धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और युवाओं से इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि यदि किसी को बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई कर बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
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