पंजाब पुलिस महानिदेशक को भेजे गए ईडी के पत्रों से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी
पंजाब पुलिस महानिदेशक को भेजे गए ईडी के पत्रों से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्रों से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्देश दिया गया था।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले पर सवाल उठाया है। अब इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज कर पंजाब पुलिस को भेजे गए ईडी के पत्रों से जुड़े मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को दो महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था।
यह मामला पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। हाईकोर्ट का यह आदेश अधिवक्ता निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया था।
जनहित याचिका में पंजाब पुलिस को कथित तौर पर भेजे गए ईडी के पत्रों के आधार पर स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई को मामले को अपने हाथ में लेकर जांच करने के लिए कहा गया था।
अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच गया है कि सीबीआई की जांच आगे जारी रहनी चाहिए या नहीं।
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