किसानों और जमीन मालिकों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा, प्लॉट आवंटन में बढ़ोतरी: कैबिनेट ने संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी को दी मंजूरी, कई नई राहतों का ऐलान
किसानों और जमीन मालिकों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा, प्लॉट आवंटन में बढ़ोतरी: कैबिनेट ने संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी को दी मंजूरी, कई नई राहतों का ऐलान
खबर खास । चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने जमीन मालिकों की चिंताओं को दूर करने और भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
संशोधित नीति के तहत विकसित रिहायशी और व्यावसायिक प्लॉटों के आवंटन में बढ़ोतरी के साथ-साथ किसानों और जमीन मालिकों के लिए कई अतिरिक्त राहतें भी दी गई हैं।
नई नीति के अनुसार, जो जमीन मालिक रिहायशी और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों का विकल्प चुनेंगे, उन्हें प्रति एकड़ 1,000 वर्ग गज रिहायशी प्लॉट पहले की तरह मिलेगा। वहीं, व्यावसायिक प्लॉट का आकार 200 वर्ग गज से बढ़ाकर 210 वर्ग गज प्रति एकड़ कर दिया गया है।
वहीं, केवल रिहायशी श्रेणी चुनने वाले जमीन मालिकों को अब प्रति एकड़ 1,630 वर्ग गज रिहायशी प्लॉट मिलेगा, जो पहले 1,600 वर्ग गज था। इसके अलावा, व्यावसायिक हिस्से का लाभ 800 वर्ग गज से बढ़ाकर 840 वर्ग गज प्रति एकड़ कर दिया गया है।
कैबिनेट ने ओस्टी (OUSTEE) पॉलिसी में भी संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके तहत:
सरकार ने छोटे किसानों के लिए विशेष लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। साथ ही, सुविधा प्रमाणपत्र (Suvidha Certificate) की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है।
इसके अलावा, विकसित प्लॉट लेने वाले मूल जमीन मालिकों को स्टांप ड्यूटी और अन्य संबंधित शुल्कों से छूट मिलेगी। यह छूट वे किसी भी पात्र स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। सरकार किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराएगी और उनकी पसंदीदा जगह पर प्लॉट आवंटन में प्राथमिकता भी देगी।
पंजाब सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, किसान हितैषी और लाभकारी बनाना है, ताकि राज्य में योजनाबद्ध शहरी विकास को भी बढ़ावा मिल सके।
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